बीएड डिग्री धारकों की नौकरी नहीं जाएगी , सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नहीं जाएगी बीएड डिग्री धारकों की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

 बीएड डिग्री धारकों की नौकरी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा और उनकी नौकरी बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवार जो किसी भी न्यायालय द्वारा लगाए गए अयोग्यता के बिना नियुक्त किए गए थे और नियमित नियुक्ति में थे, जहां विज्ञापन में योग्यता के रूप में बी.एड. निर्दिष्ट किया गया है. इस निर्णय के कारण उनकी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी.

पूरे देश में लागू होगा आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा स्पष्टीकरण के अनुरोध पर, खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से टिप्पणी की गई कि उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा, न कि केवल मध्य प्रदेश राज्य में.

NCTE 2018 का नोटिफिकेशन किया था रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 के आदेश में NCTE के 2018 के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री वाले युवाओं को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माना गया था. कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री वाले युवा प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीटीसी और डीएलएड कैडिडेट योग्य हैं.


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